** विद्यालय में अनुपस्थित पाए जाने पर शिक्षक निलंबित, जिला शिक्षा अधिकारी ने तत्काल प्रभाव से किया आदेश जारी**

रायगढ़/धरमजयगढ़ – शासकीय प्राथमिक शाला नेवार में पदस्थ सहायक शिक्षक श्री रामलाल पटेल को बिना पूर्व सूचना के अनुपस्थित पाए जाने पर तत्काल प्रभाव से निलंबित कर दिया गया है। यह कार्रवाई जिला शिक्षा अधिकारी रायगढ़ (छ.ग.) डॉ. के.सी. राव द्वारा की गई।
प्राप्त जानकारी के अनुसार, श्री पटेल को संकुल प्राचार्य / संकुल शैक्षिक समन्वयक द्वारा 18 जून 2025 को प्रातः 9:30 बजे विद्यालय निरीक्षण के दौरान अनुपस्थित पाया गया था। निरीक्षण के समय विद्यालय संचालन मिड डे मील प्रभारी द्वारा किया जा रहा था। निरीक्षण में यह भी पाया गया कि श्री पटेल विकासखंड शिक्षा अधिकारी धरमजयगढ़ के कार्यालय में उपस्थित होकर अधिकारियों व अन्य कर्मचारियों के साथ 3:00 बजे तक बातचीत करते रहे, जिससे उनके अनुपस्थित रहने की पुष्टि हुई।
विद्यालय का संचालन बाधित होने, विद्यार्थियों को मध्यान्ह भोजन वितरित नहीं होने एवं शिक्षण-अधिगम कार्य प्रभावित होने के कारण यह निर्णय लिया गया। शासन के निर्देशानुसार श्री पटेल को सिविल सेवा आचरण नियम 1965 के नियम 3 एवं छत्तीसगढ़ सिविल सेवा (वर्गीकरण, नियंत्रण एवं अपील) नियम 1966 के अंतर्गत तत्काल प्रभाव से निलंबित कर दिया गया है। निलंबन अवधि में उन्हें नियमानुसार जीवन निर्वाह भत्ता देय होगा।
यह आदेश तत्काल प्रभावशील होगा और इसकी प्रति जिला शिक्षा अधिकारी द्वारा संबंधित अधिकारियों को भेज दी गई है। साथ ही, श्री रामलाल पटेल को निर्देशित किया गया है कि वह विकासखंड शिक्षा अधिकारी, धरमजयगढ़ के अधीन कार्य करेंगे।