शाहपुर के ग्राम सभा मे उमड़ा जन सैलाब , लोग एक स्वर में बोले – कोयला परियोजना मंजूर नहीं 💥

धरमजयगढ़ के शाहपुर में 23 नवंबर 2025 को हुई ग्रामसभा ने पाँचवीं अनुसूची और छत्तीसगढ़ पेसा अधिनियम 2022 का हवाला देते हुए 1677 हेक्टेयर क्षेत्र में प्रस्तावित एसईसीएल ओपन कोल ब्लॉक को सर्वसम्मति से खारिज कर दिया और घोषणा की कि ग्राम की सहमति के बिना किसी भी प्रकार का खनन, भूमि अधिग्रहण, विस्थापन, सर्वे या पर्यावरणीय जनसुनवाई पूर्णतः अवैध है। ग्रामसभा ने बताया कि प्रस्तावित क्षेत्र घने जंगल, हाथी गलियारे और मांड नदी का संवेदनशील इलाका है, जहाँ खनन होने से मानव-हाथी संघर्ष बढ़ेगा, जल स्रोत दूषित होंगे और पारंपरिक खेती एवं पर्यावरण दोनों असुरक्षित हो जाएंगे। ग्रामीणों ने यह भी कहा कि खनन से समीप स्थित मां अंबेटिकरा मंदिर तथा आदिवासी समुदाय के कई पूर्वज देवस्थलों का अस्तित्व खतरे में पड़ेगा, जिसे किसी भी कीमत पर स्वीकार नहीं किया जा सकता। ग्रामसभा ने स्पष्ट किया कि गाँव के किसान तरबूज, मक्का और धान की खेती से अच्छी वार्षिक आय अर्जित करते हैं और खनन से कृषि पूरी तरह नष्ट हो जाएगी, इसलिए यह मुद्दा केवल विकास का नहीं बल्कि आजीविका और अस्तित्व की सुरक्षा का है।

ग्रामसभा ने प्रशासन से यह मांग भी रखी कि किसानों की जमीन पर बिना अनुमति दर्ज की गई भू-अर्जन प्रविष्टियों को तत्काल हटाया जाए, ताकि किसान शासकीय योजनाओं से वंचित न हों। अंत में ग्रामसभा ने घोषणा की कि शाहपुर क्षेत्र में किसी भी प्रकार का कोयला खनन पूर्णतः प्रतिबंधित रहेगा और ग्रामसभा की असहमति के बावजूद कोई परियोजना कानूनी रूप से स्वीकार्य नहीं मानी जाएगी।


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