* छत्तीसगढ़ में बर्खास्त शिक्षकों की बहाली का रास्ता साफ, 17 जून से काउंसलिंग *

रायपुर –
लंबी अदालती लड़ाई और सुप्रीम कोर्ट के ऐतिहासिक आदेश के बाद छत्तीसगढ़ के 2621 बीएड डिग्रीधारी शिक्षकों को बड़ी राहत मिली है। राज्य शासन द्वारा पूर्व में सहायक शिक्षक पद पर नियुक्त इन शिक्षकों को कुछ वर्षों पहले सेवा से बर्खास्त कर दिया गया था, जिससे हज़ारों परिवार प्रभावित हुए थे।

अब सुप्रीम कोर्ट के निर्णय के अनुपालन में राज्य सरकार ने इन शिक्षकों को एक बार फिर सेवा में लेने का फैसला किया है। जानकारी के अनुसार, इन सभी शिक्षकों को “सहायक शिक्षक (विज्ञान प्रयोगशाला)” के पद पर पुनर्नियुक्त किया जाएगा।

शिक्षा विभाग के सूत्रों के अनुसार, इस नियुक्ति प्रक्रिया के तहत 17 जून 2025 से काउंसलिंग प्रारंभ की जाएगी। यह प्रक्रिया चरणबद्ध तरीके से होगी, जिसके बाद नियुक्ति आदेश जारी किए जाएंगे।

राज्यभर में इन शिक्षकों के पुनर्नियुक्ति से न केवल शिक्षकों को न्याय मिलेगा, बल्कि शिक्षा व्यवस्था को भी मजबूती मिलेगी। यह निर्णय लंबे समय से न्याय की राह देख रहे शिक्षकों के लिए राहत की सांस है।


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