छत्तीसगढ़ में आरटीई के तहत निःशुल्क शिक्षा के लिए आवेदन प्रक्रिया 1 मार्च से शुरू

धरमजयगढ़ -28 फरवरी 2025: छत्तीसगढ़ में शिक्षा के अधिकार (RTE) अधिनियम के तहत शैक्षणिक सत्र 2025-26 के लिए निजी स्कूलों में निःशुल्क प्रवेश हेतु आवेदन प्रक्रिया 1 मार्च से शुरू होगी! राज्य सरकार ने आर्थिक रूप से कमजोर एवं वंचित वर्ग के बच्चों को गुणवत्तापूर्ण शिक्षा उपलब्ध कराने के लिए इस योजना को लागू किया है।
आवेदन की प्रमुख बातें:
✅ आवेदन तिथि: 1 मार्च 2025 से शुरू
✅ आवेदन प्रक्रिया: ऑनलाइन
✅ लाभार्थी: आर्थिक रूप से कमजोर एवं वंचित वर्ग के बच्चे
✅ आयु सीमा: 3 से 6 वर्ष (नर्सरी, LKG, और पहली कक्षा में प्रवेश के लिए)
कैसे करें आवेदन?
अभिभावक आधिकारिक पोर्टल पर अथवा नजदीकी कॉमन सर्विस सेंटर / ऑनलाइन सेंटर में जाकर ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं। आवेदन पत्र के साथ आय प्रमाण पत्र, निवास प्रमाण पत्र, जन्म प्रमाण पत्र और आधार कार्ड अनिवार्य रूप से जानकारी देना/अपलोड करना होगा।
आरटीई का लाभ क्यों ज़रूरी?
आरटीई के तहत निःशुल्क शिक्षा का उद्देश्य समाज के सभी वर्गों को समान अवसर प्रदान करना है। इससे वंचित वर्ग के बच्चों को भी निजी स्कूलों में अच्छी शिक्षा प्राप्त करने का अवसर मिलेगा।
(शिक्षा सबका अधिकार है – अपने बच्चों के उज्ज्वल भविष्य के लिए जल्द से जल्द आवेदन करें!)